Hindi News 90
Notification

ITR Filing AY 2023-24: लेट फीस के साथ ITR कैसे भरे, कितनी लगेगी पेनल्टी, यहां जानिए पूरी डिटेल

News Desk
5 Min Read
ITR Filing AY 2023-24

ITR Filing AY 2023-24: आयकर रिटर्न दाखिल करने की आखिरी तारीख 31 जुलाई थी जो अब निकल चुकी है। जिन लोगों ने तय तारीख तक अपनी आईटीआर नहीं भरा है, उन्हें अब परेशानियों का सामना करना पड़ सकता है। हालांकि, इस बार रिकॉर्ड तोड़ रिटर्न भरे गए हैं। 31 जुलाई तक 6.50 करोड़ रिटर्न भरे गए। यह एक नया रिकॉर्ड है। लेकिन अभी भी कई लोग हैं जो रिटर्न नहीं भरे हैं, उन्हें दंड देना होगा (आईटीआर फाइलिंग पेनल्टी)। एक फाइन 5000 रुपए लगेगा। लेकिन कुछ ऐसे टैक्सपेयर्स भी हैं जो रिटर्न नहीं भरेंगे, उन्हें कोई चिंता नहीं है।

यह खबर भी पढ़ें:-rajasthan free mobile yojana 2023 : 10 अगस्त से महिलाओं को मिलेंगे Smartphone, जानें 7 प्वाइंट में फोन लेने का पूरा प्रोसेस

ITR Filing AY 2023-24: किसे नहीं देना होगा पेनल्टी

आयकर विभाग के अनुसार, रिटर्न न भरने के लिए लेट फीस देनी नहीं पड़ेगी। ऐसे लोग जिनकी आय छूट लिमिट से अधिक नहीं होगी, वे आयकर रिटर्न को डेडलाइन के समय से बाद भी भर सकते हैं। इसके लिए उन्हें किसी भी तरह की लेट फीस नहीं देनी पड़ेगी। जो लोग नए टैक्स रेजिम का चयन करते हैं, उनके लिए आय छूट लिमिट रुपए 2.5 लाख होगी। जिसमें सभी उम्र के लोगों के लिए एक ही छूट होगी।

जमीना है उम्र की नियमित जरूरत पुराने टैक्स रेजिम में

ITR Filing AY 2023-24: नए टैक्स रेजिम के अनुसार, सभी उम्र समूहों के लिए आय छूट लिमिट रुपए 2.5 लाख है। लेकिन यदि कोई व्यक्ति पुराने टैक्स रेजिम का चयन करता है, तो उसके लिए छूट भी उसकी उम्र सीमा पर निर्भर करेगी। पुराने टैक्स रेजिम के अनुसार, जिनकी उम्र 60 वर्ष से कम है, उन्हें 2.5 लाख रुपए तक की छूट मिलेगी। यह छूट 60 वर्ष से 80 वर्ष के उम्र के व्यक्तियों के लिए तीन लाख रुपए तक की आय के लिए है। इसके बाद, 80 वर्ष से अधिक उम्र के व्यक्तियों के लिए पांच लाख रुपए की आय के लिए है।

ITR Filing AY 2023-24: बिलेटेड आयकर रिटर्न क्या है?

जब आप निर्धारित निर्धारित अंतिम तिथि तक आयकर रिटर्न नहीं भरते हैं, अर्थात अंतिम तिथि के बाद रिटर्न भरते हैं, तो आपको बिलेटेड आयकर रिटर्न भरना पड़ता है। इसका नाम ही बता देता है कि यह देर से भरा गया जा रहा है। आयकर विभाग आपको बिलेटेड आयकर रिटर्न अवधि में रिटर्न भरने की सुविधा प्रदान करता है।

बिलेटेड आयकर रिटर्न के लिए दंड देना होगा

आपको बिलेटेड आयकर रिटर्न भरने के लिए लेट फीस भी देनी होगी। बिलेटेड आईटीआर भरने की अंतिम तारीख 31 अगस्त निर्धारित की गई है। देरी से आयकर रिटर्न भरने पर रुपए 5,000 तक का दंड लगता है। यदि आपकी वार्षिक आय 5 लाख से कम है, तो आपको 1,000 रुपए का जुर्माना देना होगा, इससे अधिक आय पर यह 5,000 रुपए है।

यह खबर भी पढ़ें:-PM Balika Anudan Yojana 2023 : सरकार लड़कियों को दे रही है 50,000 रुपए, जानें कैसे करें आवेदन

ब्याज का भार भी बढ़ जाएगा

ITR Filing AY 2023-24: आपको यह भी जानना चाहिए कि जब आप टैक्स नहीं भरते हैं, तो इस अवैतनिक टैक्स पर ब्याज लगता रहता है। जितने महीने आयकर रिटर्न नहीं भरा जाता है, उसी समय अवधि के लिए ब्याज को 1 प्रतिशत प्रति माह के दर से बढ़ा दिया जाता है। आप अपने रिटर्न को नियमित तारीख से पहले भरते हैं तो आपको 1 अप्रैल से रिफंड जारी होने तक प्रति माह 0.5% की दर से ब्याज मिलता है। लेकिन देरी से भरने पर यह ब्याज आयकर रिटर्न भरने के दिन से ही गणना होता है। बिलेटेड रिफंड्स पर आप कोई भी नुकसान आगे नहीं ले जा सकते हैं।

महत्वपूर्ण लिंक्स

ज्वॉइन व्हाट्सअप ग्रुप………………………यहां क्लिक करें

ज्वॉइन टेलीग्राम ग्रुप………………………..यहां क्लिक करें

लाइक एंड फॉलो फेसबुक…………………..यहां क्लिक करें

hindinews90.com पर विजिट करें…..यहां क्लिक करें

Share This Article
International Women’s Day 2024: 5 इलेक्ट्रिक स्कूटर पर भारी छूट, पत्नी और बहन को दें गिफ्ट Kawasaki का बिग डिस्काउंट ऑफर! Ninja 400 पर मिल रही 35,000 की तगड़ी छूट बस खरीदो, लगाओं, 360 डिंग्री रखेंगे चोर पर नजर, ये 10 बेस्ट वायरलेस CCTV कैमरे कड़ाके की ठंड में गर्म रखेगी ये कंबल, ये हैं 8 बेहतरीन ऑप्शन धरती की तरफ बढ़ रहा 470 फीट का एस्ट्रॉयड, जानिए पूरी डिटेल