Pension Scheme for Married Couples
क्या आप विवाहित हैं और सेवानिवृत्ति की योजना बना रहे हैं? यदि हां, तो मोदी सरकार की प्रधानमंत्री श्रम योगी मानधन (PM-SYM) योजना एक ऐसी योजना है जो निवेश सुरक्षा के साथ योग्य लाभ प्रदान कर सकती है। मोदी सरकार ने कुछ वर्ष पहले पेंशन योजनाएं शुरू की हैं ताकि देश के असंगठित क्षेत्र में काम करने वाले लोगों को वित्तीय सुरक्षा मिल सके।
श्रम एवं रोजगार मंत्रालय ने 2019 में प्रधानमंत्री श्रम योगी मानधन (PM-SYM) योजना की शुरुआत की। इस योजना के अंतर्गत, विवाहित जोड़े मासिक ₹200 से कम निवेश कर सकते हैं और ₹72,000 की वार्षिक आय प्राप्त कर सकते हैं।
प्रधानमंत्री श्रम योगी मानधन (PM-SYM) योजना क्या है?
यह योजना उन असंगठित कर्मचारियों के लिए है जो घरेलू कर्मचारी, सड़कीय विक्रेता, मध्याहन भोजन कर्मचारी, हेड लोडर, ईंट भट्ठा कर्मचारी, मोची, रद्दी उठाने वाला, घरेलू कामकाज कर्मचारी, धोबी, रिक्शा चालक, बेज़ार मजदूर, स्वयंसेवक कर्मचारी, कृषि कर्मचारी, निर्माण कर्मचारी, बीड़ी कर्मचारी, हथकरघा कर्मचारी, चमड़ा कर्मचारी, ऑडियो-विजुअल कर्मचारी और उसी प्रकार के अन्य व्यवसायों में जुटे हुए हैं, जिनकी मासिक आय ₹15,000 या उससे कम होती है और उनकी आय टैक्स का भुगतान नहीं होता है।
ऐसे लोगों को नई पेंशन योजना (एनपीएस), कर्मचारी राज्य बीमा निगम (ईएसआईसी) योजना या कर्मचारी भविष्य निधि संगठन (ईपीएफओ) के अंतर्गत नहीं शामिल होना चाहिए। इसके साथ ही, उन्हें कोई आयकरदाता नहीं होना चाहिए।
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प्रधानमंत्री श्रम योगी मानधन (पीएम-सिम) योजना के अंतर्गत विवाहित जोड़े कैसे प्राप्त कर सकते हैं ₹72,000 की वार्षिक पेंशन?
उदाहरण के तौर पर एक व्यक्ति की आयु 30 वर्ष है, तो इस योजना में मासिक योगदान लगभग ₹100 होगा। इस प्रकार एक जोड़ा मासिक ₹200 खर्च करेगा। इस प्रक्रिया में एक व्यक्ति का वार्षिक योगदान ₹1200 होगा, और 60 वर्ष की आयु में उसे ₹36,000 वार्षिक पेंशन मिलेगी (जोड़े के लिए ₹72,000 वार्षिक पेंशन)।
प्रधानमंत्री श्रम योगी मानधन योजना की मुख्य विशेषताएं क्या हैं?
न्यूनतम निश्चित पेंशन: PM-SYM के अंतर्गत प्रत्येक सदस्य को 60 वर्ष की आयु प्राप्त होने के बाद ₹3,000 प्रति माह की न्यूनतम निश्चित पेंशन प्राप्त होगी।
पारिवारिक पेंशन: पेंशन प्राप्ति के दौरान, यदि सदस्य की मृत्यु हो जाती है, तो पात्रता प्राप्तकर्ता के संबंधी को पात्रता प्राप्तकर्ता की पेंशन के 50% के रूप में पारिवारिक पेंशन प्राप्त होगी। पारिवारिक पेंशन केवल पति या पत्नी के लिए ही लागू होगी।
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प्रधानमंत्री श्रम योगी मानधन योजना में आवेदन कैसे करें?
आवेदक को एक मोबाइल फोन, बचत बैंक खाता और आधार संख्या होनी चाहिए। पात्र सदस्य अपनी सुविधानुसार आधार संख्या और बचत बैंक खाता/जनधन खाता संख्या के साथ प्रत्यक्षीकरण के आधार पर प्रधानमंत्री श्रम योगी मानधन योजना के लिए नजदीकी सीएससी पर जा सकते हैं।