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PAN Card Holders Alert! : आयकर विभाग पैन कार्ड होल्डर्स के खिलाफ करेगा कार्रवाई, 10,000 रुपए तक का जुर्माना, जानें पूरी डिटेल

News Desk
4 Min Read
PAN Card Holders Alert!

PAN Card Holders Alert! : पैन यानी परमानेंट एकाउंट नंबर भारतीयों की एक महत्वपूर्ण पहचान पत्र है जो एक 10 अंकों और अल्फान्यूमेरिक आईडी है। यह आधार कार्ड की तरह हर भारतीय का एक खास पहचान पत्र है। पैन कार्ड आयकर विभाग के लिए आपका महत्वपूर्ण दस्तावेज है, लेकिन यह भी सबसे ज्यादा जरूरी है कि आपके पास केवल एक ही पैन कार्ड हो। दो पैन कार्ड बनाने की अनुमि नहीं है। अगर आप दो पैन कार्ड के साथ पकड़े जाते हैं, तो आयकर विभाग आपके खिलाफ कार्रवाई कर सकता है।

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अगर मेरे पास एक से अधिक पैन है, तो क्या होगा?

आयकर विभाग के नियमों के अनुसार, अगर आपके पास एक से अधिक पैन है, तो आपको 10,000 रुपए तक का जुर्माना लगा सकता है।

दो पैन कार्ड कैसे मिल सकते हैं?

दो पैन कार्ड होने के पीछे कई कारण हो सकते हैं, जैसे कि-

एक से अधिक बार आवेदन करना

यह संभव है कि आपने पैन के लिए आवेदन किया और फिर वह समय पर नहीं पहुंचा, फिर आपने फिर से आवेदन किया। इससे दो पैन बन गए।

पैन में गलती

अगर आपके पैन में कोई गलती हुई थी और उसे सही करवाने की बजाय आपने नया आवेदन किया था। तो ऐसी स्थिति में दो पैन कार्ड हो सकते हैं।

शादी के बाद नया पैन बनाया

शादी के बाद, महिलाएं अक्सर अपने उपनाम को बदलती हैं, जिसके बाद उन्हें अपने पैन में भी बदलाव करवाना पड़ता है। इस मामले में दो पैन हो सकते हैं।

धोखाधड़ी के लिए

कुछ लोग धोखाधड़ी के लिए एक साथ कई पैन कार्ड रखते हैं, जो कानूनी रूप से गलत है।

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पैन सरेंडर कैसे करें?

आप ऑफलाइन और ऑनलाइन दोनों तरीकों से पैन सरेंडर के लिए आवेदन कर सकते हैं।

ऑनलाइन पैन सरेंडर कैसे करें?

आपको पैन चेंज रिक्वेस्ट आवेदन पत्र भरना होगा, जिसमें आपको उस पैन नंबर को भरना होगा जिसे आप उपयोग कर रहे हैं। आइटम नंबर 11 में, आपको दूसरे पैन के विवरण देने होंगे। इसके साथ ही उस पैन कार्ड की एक फोटो कॉपी भी अटैच करनी होगी और फिर इसे पैन कार्ड की साइट एनएसडीएल या फिर यूटीआई वेबसाइट पर जाकर इसे सबमिट करना होगा।

ऑफलाइन पैन सरेंडर कैसे करें?

आपको फॉर्म 49A भरना होगा। इस फॉर्म में सरेंडर करने वाले पैन कार्ड के विवरण दर्ज करें। और फिर इस फॉर्म को अपने नजदीकी यूटीआई या एनएसडीएल टिन सुविधा केंद्र में सबमिट करें। इसकी पुष्टि के लिए अपने इलाके के आयकर अधिकारी को एक पत्र लिखें। आपके एरिया का कौन सा आयकर अधिकारी है उसकी जानकारी आयकर विभाग की वेबसाइट पर देख सकते हैं।

इस पत्र में, आपको अपने पैन कार्ड पर दर्ज सभी जानकारी दर्ज करनी होगी। सरेंडर करने वाले दोहरे पैन कार्ड के विवरण भी देने होंगे। इसे जमा करने के बाद, नए एनएसडीएल टिन से प्राप्त अस्वीकृति प्राप्त कार्ड की प्रतिलिपि और पुष्टि प्राप्त रसीद को भी इसमें जोड़ना होगा और इसे सबमिट करना होगा।

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