अगर आप भी Small Saving Schemes में निवेश करते हैं तो ये ख़बर आपके लिए काम की ख़बर है। बता दें कि हाल ही में वित्त मंत्रालय ने पैन कार्ड और आधार नंबर अनिवार्य को लेकर नोटिफिकेशन जारी किया है। अब छोटी बचत योजनाओं में निवेश के लिए आधार और पैन कार्ड अनिवार्य होगा।
ऐसे में वित्त मंत्रालय के नए नोटिफिकेशन के बाद पब्लिक प्रोविडेंट फंड, सुकन्या समृद्धि योजना, वरिष्ठ नागरिक बचत योजना और पोस्ट ऑफिस बचत योजना जैसी छोटी बचत योजना में निवेश के लिए आधार कार्ड और पैन कार्ड देना होगा। वहीं अगर आप इन दस्तावेजों को जमा करने में विफल होते हैं तो आपका अकाउंट बंद कर दिया जाएगा और आपके किसी भी निवेश, निकासी या अन्य लेनदेन को प्रतिबंधित कर दिया जाएगा।
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स्मॉल सेविंग स्कीम्स के नए नियम
सरकार द्वारा जारी किए गए नोटिफिकेशन के मुताबिक इन योजनाओं के लाभार्थियों को अब 30 सितंबर 2023 तक अपना आधार नंबर जमा करवाना होगा। क्योंकि जिन लोगों ने PPF, SSY, NSC और अन्य स्मॉल सेविंग स्कीम में निवेश के लिए अबतक अपना आधार नहीं दिया है और बिना इसके किसी सेविंग स्कीम में निवेश करता है तो उस व्यक्ति को इन 6 महीनों के भीतर आधार नंबर देना जरूरी होगा।
गौरतलब है कि पहले इन स्कीम्स में निवेश के लिए आधार कार्ड जमा करना अनिवार्य नहीं था लेकिन अब 31 मार्च 2023 से यह अनिवार्य कर दिया गया है। ऐसे में अब किसी व्यक्ति के पास आधार कार्ड नहीं तो वो ऑप्शन के तौर पर आधार नामांकन दाखिल कर सकता है।
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सेविंग स्कीम्स पर कितनी ब्याज दर बढ़ी
आपको बता दें कि केंद्र सरकार ने अप्रैल से जून 2023 के लिए स्मॉल सेविंग स्कीम्स की ब्याज दरों में बढ़ोतरी की है। वहीं सबसे ज्यादा की बढ़ोतरी नेशनल सेविंग National Savings Certificate में की गई है जो 1 अप्रैल से 30 जून 2023 तक के लिए 7 फीसदी से बढ़ाकर 7.7 फीसदी हो गई है। वहीं सुकन्या समृद्धि योजना की नई दरे 7.6 फीसदी से बढ़ाकर 8 फीसदी कर दी गई है।