PAN Aadhaar Linking: भले ही केंद्र सरकार ने पैन आधार लिंकिंग के लिए अंतिम तिथि को बढ़ा दिया है लिक अब फॉर्म में एक बदलाव किया है। जिसके बारे में आपको कुछ अहम जानकारियों का होना आपको के लिए जरूरी है। बता दें कि सरकार द्वारा पैन और आधार को लिंक कराने के लिए 30 जून 2023 तक समय सीमा बढ़ा दी गई है।
अगर आपने 30 जून तक ऐसा नहीं किया तो आपका स्थायी अकाउंट नंबर यानी पैन कार्ड डिएक्टिवेट कर दिया जाएगा। इतना ही नहीं सरकार द्वारा बदलाव किए जाने के बाद अब 1 हज़ार रुपये की लेट फीस भी लगेगी। बता दें कि PAN Aadhaar Linking के लिए लेट फीस देते समय असेसमेंट ईयर का ऑप्शन होता है लेकिन इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने यहां अब AY के ऑप्शन को अपडेट कर दिया है।
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इनकम टैक्स डिपार्टमेंट (Income Tax Department) ने अब पैन-आधार लिंकिंग के लिए असेसमेंट ईयर के ऑप्शन में बदलाव कर दिया है जिसके मुताबिक अब लेट फीस पेमेंट के लिए 1 हज़ार रुपये देने के लिए आपको असेसमेंट ईयर 2024-25 को सेलेक्ट करना होगा। बता दें कि अभी तक की पिछली डेडलाइन 31 मार्च 2023 थी जिसके लिए आपको AY 2023-24 सेलेक्ट करना होता था।
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आप चाहें तो Income Tax Department Portal पर जाकर भी पैन-आधार लिंक कर सकते हैं इसके लिए आपको नीचे बताए गए स्टेप्स को फॉलो करना होगा…
इसके अलावा आप चाहें तो पैन आधार लिंकिंग के लिए SMS की मदद भी ले सकते हैं। इसके लिए आपको नीचे बताए गए स्टेप्स को फॉलो करना होगा…
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