PM Kisan Yojana: पीएम किसान योजना, जिसे प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना भी कहा जाता है, एक केंद्र सरकार की योजना है जो 1 दिसम्बर, 2018 को शुरू हुई थी और जिसे भारत सरकार पूरी तरह से वित्तपोषित कर रही है और देश के किसानों को वित्तीय सहायता प्रदान करती है। इस योजना के तहत, पात्र भूमि-धारी किसान परिवारों को सालाना ₹ 6,000 की वित्तीय सहायता मिलती है, जो उनके बैंक खातों में सीधे तीन बराबर इंस्टॉलमेंट्स में ट्रांसफर किया जाता है। हालांकि, सभी किसान पीएम किसान योजना का लाभ नहीं उठा पाते हैं।
पिछले महीने, पीएम नरेंद्र मोदी ने पीएम किसान योजना का 16वां इंस्टॉलमेंट – ₹ 2,000 – लाभार्थियों के बैंक खातों में सीधे जमा कर दिया गया था। हालांकि, सभी किसान पीएम किसान योजना का लाभ नहीं उठा पाते हैं, अगर उन्होंने इस योजना के लिए आवश्यक शर्तों को पूरा नहीं किया हो। अगर आप एक किसान है पीएम किसान निधि योजना की कुछ शर्ते अवश्य जान लें, ताकि आप भी पीएम किसान सम्मान निधि योजना का लाभ उठा सकें।
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जो भी किसान भाई पीएम किसान योजना से वंचित है और इसका लाभ लेना चाहता है तो पीएम किसान सम्मान निधि योजना की ऑफिशियल वेबसाइट pmkisan.gov.in पर विजिट करें और होम पेज पर मौजूद ‘किसान कॉर्नर’ पर स्व-पंजीकरण कर सकते हैं।
• आवेदक के पास कृषि भूमि होनी चाहिए।
• भूमि का पंजीकरण आवेदक के नाम में होना चाहिए (01.02.2019 से पहले)।
• आवेदक का बैंक खाता आधार और NPCI (DBT योग्य) से जुड़ा होना चाहिए।
-आवेदक के पास कृषि भूमि होनी चाहिए।
– भूमि आवेदक के नाम पर पंजीकृत होनी चाहिए (01.02.2019 से पहले)।
– आवेदक का बैंक खाता आधार और एनपीसीआई (डीबीटी सक्षम) से जुड़ा होना चाहिए।
वो किसान- जिनके परिवार का कोई सदस्य पहले से ही इस योजना का लाभार्थी हो।
– जिनके पास अपनी कृषि योग्य भूमि नहीं है
– जिनकी आयु 01.02.2019 को 18 वर्ष से कम हो
-संस्थागत भूमि का मालिक कौन है
– यदि आवेदक/परिवार के अन्य सदस्य एनआरआई हैं
– जिनके परिवार के सदस्य संवैधानिक पदों पर हैं
– जिनके परिवार के सदस्य केंद्र/राज्य के पूर्व/वर्तमान मंत्री रहे हों
– जिनके परिवार का कोई सदस्य जिला परिषद का अध्यक्ष, नगर निगम का मेयर/लोकसभा, राज्यसभा, विधानमंडल का वर्तमान/पूर्व सदस्य रहा हो।
– जिनके परिवार के सदस्य केंद्र/राज्य सरकार के विभागों और क्षेत्रीय कार्यालयों/सार्वजनिक उपक्रमों के कार्यरत/सेवानिवृत्त अधिकारी/कर्मचारी/किसी भी सरकारी संबद्ध/स्वायत्त संस्थान के वर्तमान/पूर्व अधिकारी और कर्मचारी (चतुर्थ श्रेणी कर्मचारियों को छोड़कर) हैं।
– जिनके परिवार के सभी सदस्य उपरोक्त पैराग्राफ में उल्लिखित संस्थान के सेवानिवृत्त कर्मचारी हैं और जिनकी मासिक पेंशन 10,000 रुपये या अधिक है (चतुर्थ श्रेणी कर्मचारियों को छोड़कर)।
– जिनके परिवार के किसी सदस्य ने पिछले वर्ष आयकर का भुगतान किया हो
– जिनके परिवार का सदस्य डॉक्टर/इंजीनियर/वकील/चार्टर्ड अकाउंटेंट/आर्किटेक्ट से संबंधित पेशेवर निकाय में पंजीकृत है और प्रैक्टिस कर रहा है।
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अधिक जानकारी के लिए किसान अपने किसान सलाहकार/कृषि समन्वयक/प्रखंड कृषि पदाधिकारी/अनुमंडल कृषि पदाधिकारी एवं जिला कृषि पदाधिकारी से संपर्क कर सकते हैं। ध्यान रहे कि एक परिवार का केवल एक ही सदस्य इस योजना का लाभार्थी हो सकता है।
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