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किसानों के लिए लाजवाब है यह स्कीम, हर महीने मिलेगी 3000 रुपए की पेंशन, जानें पूरी डिटेल

Rakesh Kumar
5 Min Read
Farmer

Pradhan Mantri Kisan Maan Dhan Yojana : किसान को सेना के जवान की जैसे देश की जान माना जाता है। इनके बगैर विकास के बारे में सोचा भी नहीं जा सकता। धरतीपुत्र के नाम से मशहूर किसान अर्थव्यवस्था को आगे बढ़ाने में खास भूमिका निभाता है। वह बेझिझक बहुत सीमित साधनों के साथ हर विषम परिस्थिति का सामना करता है। सरकार भी किसान के हित का बराबर ध्यान रखती है। ऐसे में वह उनके लिए कई योजनाएं पेश करती है। आज हम जिस योजना की बात कर रहे हैं, वह किसानों को बेहद पसंद आ रही है।

यह कृषि और किसान कल्याण मंत्रालय की एक कंट्रीब्यूटरी (अंशदायी) पेंशन स्कीम है। इसमें सभी छोटे और सीमांत (मार्जिनल) किसानों को 60 साल की उम्र के बाद 3000 रुपए की निश्चित मासिक पेंशन मिलती है। प्रधानमंत्री किसान मानधन योजना (PMKMY) बुढ़ापे की सुरक्षा के लिए एक सरकारी स्कीम है। योजना में 18 से 40 साल की उम्र वाले आवदेकों को 60 साल का होने तक हर महीने 55 से 200 रुपए तक का योगदान देना होगा।

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पात्रता

– छोटा और सीमांत किसान होना जरूरी
– उम्र 18 से 40 साल के बीच होनी चाहिए
– संबद्ध राज्य या केंद्रशासित प्रदेश के भूमि रिकॉर्ड के हिसाब से 2 हेक्टेयर तक की कृषि योग्य भूमि हो

फीचर्स

– 3000 रुपए की निश्चित (एश्योर्ड) पेंशन
– स्वैच्छिक (वोलंटरी) और अंशदायी पेंशन स्कीम
– भारत सरकार द्वारा मैचिंग योगदान

खास बात ये है कि मानधन योजना दो स्कीम के अंदर आती है। ये हैं प्रधानमंत्री श्रम योगी मानधन योजना और नेशनल पेंशन स्कीम-ट्रेडर्स एंड सेल्फ एम्प्लॉयड पर्संस।

इन्हें नहीं मिलेगा फायदा

– बड़े किसान जिनके पास संबद्ध राज्य या केंद्रशासित प्रदेश के लैंड रिकॉर्ड के हिसाब से 2 हेक्टेयर से ज्यादा कृषि योग्य भूमि है।
– वे आवेदक जिन्होंने नेशनल पेंशन स्कीम (NPS), एम्प्लॉयीज स्टेट इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन (ESIC) और एम्प्लॉयीज प्रोविडेंट फंड ऑर्गेनाइजेशन (EPFO) जैसी स्कीम में आवेदन कर रखा है वे इस स्कीम के लिए एलिजिबल नहीं हैं।

ये कागजात हैं जरूरी

– आधार कार्ड
– सेविंग्स बैंक अकाउंट/पीएम किसान अकाउंट

बेनेफिट

– 60 साल की उम्र पूरी होने के बाद हर महीने 3000 रुपए की मिनिमम निश्चित पेंशन मिलने लग जाएगी।
– यह फैमिली पेंशन में बदलने योग्य है, जहां स्पाउज (पति या पत्नी) 50 प्रतिशत राशि का हकदार होगा।
– अगर आवेदक की मौत 60 साल से पहले हो जाती है तो जीवनसाथी स्कीम को जारी रखने का हकदार होगा और उसे 50 प्रतिशत राशि लेने का हक मिलेगा।
– आवेदक जब 60 साल पूरे कर लेता है तो वह पेंशन अमाउंट के लिए दावा कर सकता है। उसके अकाउंट में हर महीने एक तय पेंशन राशि पहुंच जाएगी।
– अगर लाभार्थी स्कीम शुरू होने के बाद 10 साल पूरे होने से पहले इसे छोड़ना चाहता है तो उसे उसके द्वारा योगदान की गई राशि तब चल रही सेविंग बैंक इंटरेस्ट रेट के साथ मिल जाएगी।
– अगर लाभार्थी स्कीम शुरू होने के 10 साल पूरे होने के बाद या 60 साल का पूरा होने से पहले इसे छोड़ना चाहता है तो उसे उसके द्वारा योगदान की गई राशि पर संचित ब्याज या तब चल रही सेविंग बैंक इंटरेस्ट रेट में से जो ज्यादा होगी उसके साथ मिल जाएगी।
– अगर कोई लाभार्थी ने नियमित योगदान दिया है और किसी वजह से उसकी मृत्यु हो जाती है तो उसका जीवनसाथी आगे भी पैसा जमा करा योजना को जारी रख सकता है। या फिर वह इस योजना को छोड़कर जमा कराई जा चुकी राशि को संचित ब्याज या तब चल रही सेविंग बैंक इंटरेस्ट रेट में से जो ज्यादा हो उसके हिसाब से ले सकता है।
– लाभार्थी और उसके पति या पत्नी की मृत्यु के बाद कॉर्पस को फंड में फिर से जमा करना होगा।

नोट : योजना के बारे में पूरी जानकारी के लिए https://www.myscheme.gov.in/schemes/pmkmy पर क्लिक करें।

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