PPF : भविष्य में किसी भी बड़े काम जैसे की पढ़ाई, शादी, मकान, बिजनेस आदि के लिए बड़ी रकम जमा करनी हो तो पब्लिक प्रोविडेंट फंड (PPF Account) स्कीम काफी फायदेमंद साबित हो सकती है। आप इस स्कीम के तहत अकाउंट ओपन कर थोड़ा-थोड़ा पैसा जमा कराके 15 साल में 41 लाख रुपए तक वापस पा सकते हैं। पीपीएफ पोस्ट ऑफिस या बैंक में खुलवाया जा सकता है। उल्लेखनीय है कि पीपीएफ अकाउंट स्कीम केंद्र सरकार की बचत योजना है। इसका अकाउंट 15 साल चलता है। हर साल न्यूनतम 500 रुपए से लेकर अधिकतम 1.50 लाख रुपए तक जमा कराए जा सकते हैं। मैच्योरिटी पर कुल जमा राशि के साथ उस पर लगे ब्याज (इंटरेस्ट) को मिलाकर पैसे मिलते हैं। कोई विशेष जरूरत होने पर बीच में अकाउंट बंद करने या कुछ हिस्सा निकालने की भी सुविधा है। सालाना 1.50 लाख जमा कराने पर आपको 15 साल बाद 40 लाख 68 हजार 209 रुपए मिलेंगे।
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अब हम बात करेंगे इस स्कीम पर मिलने वाली ब्याज दर के बारे में। फिलहाल पीपीएफ इंटरेस्ट रेट मात्र 7.1% है। एक वक्त था जब इस पर 12% ब्याज ऑफर किया जाता था। हालांकि तब डिपॉजिट लिमिट दो साल के लिए 40 हजार और 12 साल के लिए 60 हजार रुपए ही थी। पीपीएफ इंटरेस्ट रेट्स का इतिहास बताता है कि यह 1 अप्रेल 1986 से 31 मार्च 1988 और 1 अप्रेल 1988 से 14 जनवरी 2000 तक 12% थी। इसके अलावा 15 जनवरी 2000 से 28 फरवरी 2001 तक यह 11% थी।
पिछले 10 साल में पीपीएफ इंटरेस्ट रेट 7.1% से 8.8% के बीच घूम चुकी है। एक अप्रेल 2012 से 31 मार्च 2013 तक यह 8.80% और 1 अप्रेल 2013 से 31 मार्च 2016 तक ब्याज दर 8.7% थी। हालांकि 1 अप्रेल 2013 से 31 मार्च 2014 तक पीपीएफ डिपॉजिट लिमिट सिर्फ 1 लाख रुपए थी। एक अप्रेल 2014 से यह लिमिट 1.5 लाख रुपए तक पहुंच गई है। जब साल 1968 में यह स्कीम शुरू हुई थी तो पीपीएफ इंटरेस्ट रेट सिर्फ 4.8% थी और तब अधिकतम निवेश राशि की सीमा 15000 रुपए थी। यह डिपॉजिट लिमिट 31 मार्च 1972 तक जारी रही। हालांकि 1 अप्रेल 1970 से 31 मार्च 1973 के बीच इंटरेस्ट रेट बढ़कर 5% हो गई थी।
चूंकी पीपीएफ इंटरेस्ट रेट कई सालों से धीरे-धीरे बढ़ी है, सबसे बड़ी जम्प 1 अप्रेल 1986 से इफेक्ट में आई। तब इंटरेस्ट रेट 10 से बढ़कर 12 प्रतिशत हो गई थी। पीपीएफ डिपॉजिटर्स उम्मीद कर रहे हैं कि सरकार अगले रिविजन साइकिल में इंटरेस्ट रेट में बढ़ोतरी करेंगे। गौरतलब है कि 18 वर्ष से अधिक उम्र का कोई भी वयस्क भारतीय नागरिक अपने नाम पर PPF Account खोल सकता है। एक व्यक्ति के नाम सिर्फ एक खाता खुलवाया जा सकता है। बच्चे के नाम पर, उसके अभिभावक की ओर से अकाउंट खुलवाया जा सकता है।
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