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पीएम किसान सम्मान निधि योजना : जो पात्र नहीं हैं वो तुरंत करें सरेंडर, ये है पूरी प्रक्रिया

Rakesh Kumar
4 Min Read
Farmer

PM Kisan Samman Nidhi Yojana : देश का हर नागरिक सरकार पर निर्भर है। सरकार भी हर वर्ग के लोगों का ध्यान रखती है। सरकार देश के विकास में अहम योगदान देने वाले किसानों को हमेशा से प्राथमिकता देती रही है। धरतीपुत्र के नाम से मशहूर किसान अर्थव्यवस्था की रीढ़ हैं। किसानों के बगैर भारत की कल्पना भी नहीं की जा सकती। यूं तो दिन-रात हाड़-तोड़ मेहनत करने वाले किसानों के लिए सरकार कई पहल करती है, लेकिन पिछले कुछ समय से उसकी प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना काफी लोकप्रिय हो रही है।

इस योजना के तहत किसानों के खाते में हर साल आर्थिक सहायता के रूप में 6000 रुपए जमा होते हैं। इस राशि का तीन किश्तों में भुगतान किया जाता है। जैसा कि अधिकतर सरकारी योजनाओं में घालमेल, लापरवाही या अनभिज्ञता नजर आती है, वैसा ही इसके साथ भी है। दरअसल कुछ लोग जाने-अनजाने इस योजना का फायदा उठा रहे हैं, जबकि वे इसके योग्य नहीं हैं। इस संबंध में सरकारी मानकों के साथ पोर्टल पर सूचना उपलब्ध करा दी गई है, जिससे यह पता चलता है कि इस स्कीम में कौन हिस्सा नहीं ले सकता। ऐसे में जो लोग इस प्लान में हिस्सा लेने के अयोग्य हैं, उन्हें तुरंत प्रभाव से इसे छोड़ देना चाहिए।

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स्टेप बाई स्टेप से समझें, कैसे करना है सरेंडर

1. सबसे पहले पीएम किसान योजना की ऑफिशियल वेबसाइट pmkisan.gov.in पर जाएं।
2. फिर ‘वोलंटरी सरेंडर ऑफ पीएम किसान बेनेफिट्स’ पर क्लिक करें।
3. इसमें अपना रजिस्ट्रेशन नंबर और कैप्चा कोड एंटर करें और फिर ‘जनरेट ओटीपी’ पर क्लिक करें।
4. ओटीपी (वन टाइम पासवर्ड) एंटर करने के बाद वो सभी इंस्टालमेंट्स दिख जाएंगी जो आपके खाते में आई हैं।
5. इसके बाद यह सवाल सामने आएगा कि क्या आप इस स्कीम का फायदा नहीं लेना चाहते हैं और सरेंडर करना चाहते हैं। आप ‘यस’ पर क्लिक करें।

ये लोग नहीं हैं योजना का फायदा लेने के योग्य

– वे किसान जो पहले या अब किसी संवैधानिक पद (Constitutional Post) पर रहे, वे इस प्रोग्राम में भाग नहीं ले सकते।
– अगर कोई किसान किसी भी राज्य में मंत्री रहा हो या फिलहाल लोकसभा या राज्यसभा का सदस्य हो, म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन (नगर निकाय) का मेयर (महापौर) या जिला पंचायत का चेयरपर्सन (सभापति) हो।
– केंद्र और राज्य सरकार के मल्टी टास्किंग स्टाफ या ग्रुप-डी का सदस्य होने के अलावा अगर व्यक्ति केंद्र व राज्य सरकार में काम करता हो या अपनी पोस्ट से रिटायर हो चुका हो तो वह इस स्कीम के लिए एलिजिबल नहीं है।
– अगर किसी को 10000 रुपए या इससे ज्यादा की पेंशन मिल रही है तो वह इस स्कीम के लिए पात्र नहीं है।
– वे लोग जो इनकम टैक्स भरते हैं, वे इस स्कीम के लिए एप्लाई नहीं कर सकते।
– इन सब बातों के अलावा वे लोग जो प्रोफेशनल डॉक्टर, इंजीनियर, वकील या कोई अन्य रजिस्टर्ड प्रोफेशनल पोस्ट पर कार्यरत हैं, वे इस स्कीम का लाभ नहीं ले सकते।

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