Financial Year: 1 अप्रैल से New Financial Year 2023-24 शुरू हो रहा है। ऐसे में अगर आप में से किसनी ने मौजूदा Financial Year के जरूरी काम नहीं किए हैं तो जल्द निपटा लें।
वित्त वर्ष 2022-23 की आखिरी तारीख 31 मार्च है। यह तारीख एक नौकरीपेशा व्यक्ति के जीवन में बेहद महत्तवपूर्ण है क्योंकि 31 मार्च कई अहम वित्तीय कार्यों की समय सीमा भी है। इसलिए अगर आप भी किसी तरह के फिज़ूल के जुर्माने से बचना चाहते हैं तो आपके पास आज से सिर्फ 5 दिन शेष हैं अपने सभी वित्तीय कामों को निपटाने के लिए।
1 अप्रैल से नया वित्त वर्ष 2023-24 शुरू हो रहा है और ऐसे में मौजूदा फाइनेंशियल ईयर के कई ऐसे जरूरी काम हैं जो 31 मार्च तक से पहले निपटाने जरूरी हैं।
इस महीने की आखिरी तारीख यानी 31 मार्च से पहले डीमैट और बैंक अकाउंट होल्डर्स को KYC अपडेट जरूर करवानी चाहिए। क्योंकि अगर आप ऐसा नहीं करते हैं तो आपका डीमैट अकाउंट फ्रीज किया जा सकता है।
अगर आपने अभी तक अपने पैन कार्ड को आधार के साथ लिंक नहीं करवाया है तो आपके पास अभी 5 दिन का समय है। क्योंकि अगर आपने 31 मार्च तक अपने पैन को आधार से नहीं जोड़ा तो यह इनएक्टिव हो जाएगा। वहीं अगर किसी व्यक्ति के पास एक्टिव पैन नंबर भी नहीं है तो ऐसी सूरत में बैंक आपकी इनकम पर 20% की दर से TDS काटना शुरू कर देगा। इसके साथ ही आप न तो आईटीआर भर सकेंगे न ही बैंक में अकाउंट खोल सकेंगे।
आपको बता दें कि जो लोग स्टेट बैंक ऑफ इंडिया की स्पेशल स्कीम ‘अमृत कलश जमा’ का लाभ लेना चाहते हैं उनके पास भी 31 मार्च तक का समय है क्योंकि 31 मार्च को यह स्कीम खत्म हो जाएगी। अगर आप इस स्कीम का लाभ लेना चाहते हैं तो समय खत्म होने से पहले 31 मार्च तक इस स्कीम की सदस्यता ले सकते हैं। SBI की इस स्कीम में 400 दिनों के लिए 7.1% का ब्याज और सीनियर सिटीजन को एक्स्ट्रा 0.50% ब्याज की पेशकश कर रही है।
जिन टैक्सपेयर की DS/TCS और MAT काटने के बाद भी टैक्स देनदारी 10,000 रुपये से ज्यादा बनती है उन्हें हर साल 4 किस्तों में एडवांस टैक्स भरना पड़ता है। हालांकि टैक्स पेयर्स को 15 मार्च तक ही अपना एडवांस टैक्स भर देना चाहिए था लेकिन अगर आप ऐसा नहीं कर पाएं है तो आपके पास 31 मार्च तक का समय है।
अगर आप भी इनकम टैक्स रिटर्न अपडेट करना चाहते हैं तो अपडेटेड इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करने की आपकी विंडो अब खुल गई है। 2019-20 के लिए देर से या संशोधित इनकम टैक्स रिटर्न (ITR) दाखिल करने की आखिरी तारीख भी 31 मार्च है। अगर आप ऐसा करने में देरी करेंगे तो आपको 10 हजार रुपए पेनाल्टी देनी पड़ सकती है।
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