वित्तीय योजनाएं आर्थिक विकास, सामाजिक विकास और वित्तीय समावेश को बढ़ावा देने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती हैं। इन योजनाओं के माध्यम से, विशेष सहायता और प्रोत्साहन प्रदान करके ये योजनाएं समुदायों को उन्नति देने, व्यक्तियों को सशक्त करने और उद्यमिता को बढ़ावा देने में मदद करती हैं। ये योजनाएं वित्तीय समावेश, बैंकिंग सुविधाओं, पेंशन योजनाओं, बीमा योजनाओं और ऋण योजनाओं को सुलभ और उपलब्ध बनाने का प्रयास करती हैं।
इस योजना का उद्देश्य ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों में वित्तीय समावेश को बढ़ावा देना है। यह योजना गरीब लोगों को सस्ते और सुरक्षित बैंकिंग सुविधाएं प्रदान करने का लक्ष्य रखती है। जन धन खाते में खाता खोलने के लिए कोई मिनिमम बैलेंस की आवश्यकता नहीं होती है और यह सरकारी योजनाएं और अन्य वित्तीय सेवाएं प्रदान करता है। इसके साथ ही, इस योजना में बीमा योजना और पेंशन योजना की भी सुविधाएं उपलब्ध हैं।
यह योजना अच्छी तरह से उम्रदराज और निरक्षर लोगों को सुरक्षा देने के लिए शुरू की गई है। प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना में योग्यता रखने वाले लोगों को न्यूनतम प्रीमियम पर एक वार्षिक बीमा राशि प्रदान की जाती है। इस योजना के अंतर्गत, आपको अकसर जीवन या अकसर दंडनीय दुर्घटनाओं के कारण होने वाले नुकसान पर वित्तीय सहायता प्राप्त करने का अवसर मिलता है।
पीएमजेजेबीवाई 18 से 50 वर्ष की आयु के बैंक खाते वाले लोगों के लिए उपलब्ध है, जो ऑटो-डेबिट में शामिल होने/सक्षम करने के लिए अपनी सहमति देते हैं। आधार बैंक खाते के लिए प्राथमिक केवाईसी है। रुपये का जीवन कवर। 2 लाख 1 जून से 31 मई तक की एक वर्ष की अवधि के लिए है और नवीकरणीय है। इस योजना के तहत जोखिम कवरेज रुपये के लिए है। किसी भी कारण से बीमाधारक की मृत्यु होने पर 2 लाख रु. प्रीमियम रु. 436 प्रति वर्ष जो योजना के तहत प्रत्येक वार्षिक कवरेज अवधि के 31 मई को या उससे पहले उसके द्वारा दिए गए विकल्प के अनुसार ग्राहक के बैंक खाते से एक किस्त में ऑटो-डेबिट किया जाना है। यह योजना जीवन बीमा निगम और अन्य सभी जीवन बीमाकर्ताओं द्वारा पेश की जा रही है।
यह योजना बैंक खाते वाले 18 से 70 वर्ष की आयु के लोगों के लिए उपलब्ध है, जो वार्षिक नवीनीकरण के आधार पर 1 जून से 31 मई तक कवरेज अवधि के लिए 31 मई को या उससे पहले ऑटो-डेबिट में शामिल होने / सक्षम करने के लिए अपनी सहमति देते हैं। आधार बैंक खाते के लिए प्राथमिक केवाईसी होगा। योजना के तहत जोखिम कवरेज रु. दुर्घटना मृत्यु और पूर्ण विकलांगता के लिए 2 लाख रु. आंशिक विकलांगता के लिए 1 लाख। प्रति वर्ष 20 रुपये का प्रीमियम एक किस्त में ‘ऑटो-डेबिट’ सुविधा के माध्यम से खाताधारक के बैंक खाते से काटा जाना है।
APY को 9 मई, 2015 को प्रधान मंत्री द्वारा लॉन्च किया गया था। APY 18 से 40 वर्ष की आयु के सभी बचत बैंक/डाकघर बचत बैंक खाताधारकों के लिए खुला है और चुनी गई पेंशन राशि के आधार पर योगदान अलग-अलग होता है। सब्सक्राइबर्स को रुपये की गारंटीकृत न्यूनतम मासिक पेंशन प्राप्त होगी। 1,000 या रु. 2,000 या रु. 3,000 या रु. 4,000 या रु. 60 वर्ष की आयु में 5,000 रु. एपीवाई के तहत, मासिक पेंशन ग्राहक को उपलब्ध होगी, और उसके बाद उसके पति या पत्नी को और उनकी मृत्यु के बाद, ग्राहक की 60 वर्ष की आयु में जमा हुई पेंशन राशि, ग्राहक के नामांकित व्यक्ति को वापस कर दी जाएगी। न्यूनतम पेंशन की गारंटी सरकार द्वारा दी जाएगी, यानी, यदि योगदान के आधार पर संचित धनराशि निवेश पर अनुमानित रिटर्न से कम कमाती है और न्यूनतम गारंटीकृत पेंशन प्रदान करने के लिए अपर्याप्त है, तो केंद्र सरकार पैसे का भुगतान करेगी।
ग्राहक की समय से पहले मृत्यु की स्थिति में, सरकार ने ग्राहक के पति/पत्नी को शेष निहित अवधि के लिए, जब तक कि मूल ग्राहक की आयु प्राप्त नहीं हो जाती, ग्राहक के एपीवाई खाते में योगदान जारी रखने का विकल्प देने का निर्णय लिया है। 60 साल का. ग्राहक का जीवनसाथी उसकी मृत्यु तक ग्राहक के समान ही पेंशन राशि प्राप्त करने का हकदार होगा। ग्राहक और पति या पत्नी दोनों की मृत्यु के बाद, ग्राहक का नामांकित व्यक्ति 60 वर्ष की आयु तक जमा हुई पेंशन राशि प्राप्त करने का हकदार होगा।
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इन योजनाओं के लिए आवेदन करने के लिए आपको वित्तीय सेवा विभाग की वेबसाइट पर जाना होगा। वहां आपको सभी योजनाओं की जानकारी और आवेदन प्रक्रिया के बारे में विस्तृत जानकारी मिलेगी। आप आवेदन पत्र भरकर और आवश्यक दस्तावेजों के साथ योजना के लाभार्थी बन सकते हैं।
ये योजनाएं व्यक्तियों को वित्तीय सहायता, सुरक्षा और समर्थन प्रदान करने के लिए बहुत लाभदायक हैं। वित्तीय सेवाओं और सुरक्षा योजनाओं की उपलब्धता व्यक्तियों को आर्थिक स्वतंत्रता और सुरक्षा की अनुभूति देती है। इन योजनाओं की मदद से, व्यक्ति व्यापार की शुरुआत कर सकता है, पढ़ाई के लिए आर्थिक सहायता प्राप्त कर सकता है, अपने शौक और रुचियों को अपनाने के लिए वित्तीय संसाधन प्राप्त कर सकता है और आयुष्मान भारत योजना जैसी सरकारी योजनाओं का लाभ उठा सकता है।
नहीं, इन योजनाओं का लाभ गरीब और मध्यम वर्ग के लोगों को समान रूप से मिलता है। ये योजनाएं सभी वर्गों के लोगों के लिए हैं और समानता के सिद्धांत पर आधारित हैं। वित्तीय समावेश के लिए विभिन्न योजनाएं और सुविधाएं सभी नागरिकों के लिए उपलब्ध हैं और सरकार ने इसकी प्राथमिकता को मान्यता दी है।
हाँ, कुछ योजनाएं पहचान प्रमाणपत्र के बिना भी लागू हो सकती हैं। उदाहरण के लिए, प्रधानमंत्री जन धन योजना में खाता खोलने के लिए पहचान प्रमाणपत्र की आवश्यकता नहीं होती है। लेकिन कुछ योजनाओं के लिए पहचान प्रमाणपत्र की आवश्यकता हो सकती है, जो योजना के विवरण में उपलब्ध होती है।
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भारत सरकार के वित्तीय सेवा विभाग द्वारा प्रदान की जाने वाली विभिन्न योजनाओं की पुनर्लेखना सामान्य जनता को वित्तीय सहायता, सुरक्षा और समर्थन प्रदान करने का एक अच्छा माध्यम है। ये योजनाएं गरीब और मध्यम वर्ग के लोगों को वित्तीय स्वतंत्रता, उन्नति के मौके और सुरक्षा प्रदान करती हैं। आपको वित्तीय सेवा विभाग की वेबसाइट पर जाकर इन योजनाओं के बारे में विस्तृत जानकारी प्राप्त करनी चाहिए और योजना के लाभ के लिए आवेदन करना चाहिए।
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