रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया (RBI) ने 2000 रुपए के नोटों को सर्कुलेशन (चलन) से हटाने का फैसला किया है। सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया ने हालांकि यह दोहराया है कि 2000 रुपए के नोट लीगल टेंडर बने रहेंगे। आरबीआई ने कहा कि लोग 2000 रुपए के नोटों को अपने बैंक खातों में जमा करा सकते हैं। इसके अलावा वे इन्हें किसी भी बैंक की शाखा में जाकर दूसरे नोटों के साथ बदलवा सकते हैं। बैंक खातों में रोजमर्रा के स्टाइल में ही जमा कराया जा सकता है। यानी इस पर कोई बंधन या रोक नहीं होगी बस मौजूदा निर्देशों और अन्य लागू होने वाले कानूनी प्रावधानों का ध्यान रखना होगा।
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एक बार में बदलवा सकते हैं 20000 रुपए की वैल्यू तक के नोट
बैंक की शाखाओं में काम में कोई परेशानी नहीं आए और नियमित गतिविधियों में किसी भी प्रकार की डिस्टरबेंस से बचने के लिए कुछ बातों पर जोर दिया गया है। आप 2000 रुपए के नोट दूसरे नोटों में बदलवाना चाहते हैं तो एक बार में इसकी सीमा 20000 रुपए तक रखी गई है यानी आप 10 नोट बदलवा सकते हैं। सभी बैंकों में यह काम कल मंगलवार (23 मई) से शुरू हो जाएगा। आरबीआई ने आगे कहा कि 2000 रुपए के नोटों को एक बार में 20000 रुपए तक की लिमिट में बदलने के लिए उसके 19 रीजनल ऑफिस (ROs) पर भी यह सुविधा 23 मई से ही मिलेगी।
30 सितंबर तक मिलेगी यह सुविधा
रिजर्व बैंक ने कहा है कि 2000 रुपए के नोट 30 सितंबर 2023 तक बदलवाए जा सकते हैं। सेंट्रल बैंक ने अपने सर्कुलर में कहा कि इस काम को एक टाइम बाउंड मैनर में करने और लोगों को पर्याप्त समय देने के लिए सभी बैंकों को 30 सितंबर तक 2000 रुपए के नोट जमा करने और बदलवाने की सुविधा प्रदान करनी होगी। गौरतलब है कि साल 2016 में जब 1000 और 500 रुपए के नोट अचानक से बंद किए गए थे तो खलबली मच गई थी। लोगों को इन्हें बैंकों में जमा कराने के लिए घंटों तक लंबी-लंबी लाइनों में लगना पड़ा था। हालांकि इस बार 2000 रुपए के लिए उचित समय दिया गया है। साथ ही ये नोट वैसे भी आम आदमी के पास कम ही है।
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