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इस तारीख तक PAN को Aadhaar Card से नहीं जोड़ पाए तो भरें 1000 रुपए जुर्माना, जानें प्रक्रिया

Rakesh Kumar
4 Min Read
Aadhaar and PAN Card

PAN-Aadhaar linking : आधार कार्ड और पैन कार्ड हमारी जिंदगी का अहम हिस्सा बन चुके हैं। इनके बगैर कोई भी काम होना मुश्किल है। आम तौर पर जहां भी कागजों की जरूरत पड़ती है, वहां इन दो कार्ड की फोटो कॉपी देनी ही पड़ती है। ऐसे में समझा जा सकता है कि इन दोनों का हमारे लिए कितना ज्यादा महत्व है। आज हम आधार और पैन से जुड़ी एक महत्वपूर्ण सूचना शेयर कर रहे हैं। आपको बता दें कि सरकार ने लोगों की सहुलियत को देखते हुए आधार और पैन को जोड़ने की मियाद (डेडलाइन) तीन महीने बढ़ा दी थी। पहले इसके लिए 31 मार्च तक का समय दिया गया था, जिसे बढ़ाकर 30 जून किया जा चुका है। सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्ट टैक्सेज (CBDT) ने घोषणा की है कि 1 जुलाई 2023 से वे सभी पैन कार्ड बेकार हो जाएंगे जिन्हें आधार कार्ड से कनेक्ट नहीं किया गया होगा।

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30 जून तक बढ़ाई गई थी डेडलाइन

इनकम टैक्स (IT) डिपार्टमेंट के अनुसार टैक्सपेयर्स को कुछ और समय देने के लिए पैन और आधार को जोड़ने की तारीख 30 जून 2023 तक बढ़ा दी गई थी। इसके तहत कोई भी व्यक्ति बिना किसी दबाव के आधार-पैन लिंकिंग के लिए प्रेसक्राइब्ड अथॉरिटी को अपने आधार की सूचना दे सकता है। आयकर विभाग ने आगे कहा कि अगर कोई नागरिक पैन कार्ड को आधार के साथ नहीं जोड़ता है तो उसका पैन कार्ड निष्क्रिय हो जाएगा।

जुर्माने से बचेंगे 31 मार्च से पहले लिंक करने वाले

इनकम टैक्स के 114एए रूल के मुताबिक अगर किसी व्यक्ति का पैन निष्क्रिय (Inoperative) हो जाता है, तो वह अपने पैन को फर्निश (प्रस्तुत), इंटीमेट (सूचित) या कोट (उद्धरण) नहीं कर सकेगा। उसे ऐसे फेलियर पर नतीजे भुगतने के लिए तैयार रहना होगा। वे लोग जो पैन-आधार कार्ड को 31 मार्च 2023 से पहले लिंक कर चुके हैं उन्हें इसके लिए कोई पैसा नहीं देना पड़ा, लेकिन जिन्होंने ऐसा नहीं किया उन्हें 1000 रुपए का जुर्माना भरना होगा। पैन कार्ड निष्क्रिय हो जाएगा अगर इसे 30 जून तक आधार से नहीं जुड़वाया गया।

पैन को आधार कार्ड से ऐसे जोड़ें

– ई-फाइलिंग पोर्टल के होम पेज https://incometaxindiaefiling.gov.in पर जाएं और आधार लिंक को सलेक्ट करें।
– अब पैन और आधार नंबर को एंटर करें।
– ई-पे टैक्स के माध्यम से भुगतान करने के लिए कंटीन्यू को सलेक्ट करें।
– एक ओटीपी प्राप्त करने के लिए पैन, पैन कंफर्मेशन और मोबाइल नंबर एंटर करें।
– आपका ओटीपी वेरिफाई होने के बाद आप ई-पे टैक्स पेज पर पहुंच जाएंगे।
– आवश्यक फीस का भुगतान करें और आवश्यक जानकारियां भरें।
– 30 दिन के बाद एक बार फिर से पैन चालू हो सकता है अगर आपने 1000 रुपए का भुगतान करने के साथ उचित प्रक्रिया का पालन किया है।

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